डीएसटीपीएस में POSH कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर एक कार्यशाला का आयोजन

अंडाल : डीवीसी, डीएसटीपीएस में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) (POSH) अधिनियम, 2013 पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से सभी महिला संविदा कर्मियों, सीआईएसएफ स्टाफ और महिला कर्मचारियों के लिए था।प्रोफेसर माधुमिता जाजोडिया, पूर्व प्राचार्या, दुर्गापुर महिला कॉलेज और SAHAS की संस्थापक सदस्य ने जागरूकता सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें POSH अधिनियम के प्रमुख पहलुओं और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल वातावरण की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा दायर की गई शिकायत की निवारण प्रक्रिया भी समझाई।श्रीमती दीपिका रॉय, डीजीएम (स्वास्थ्य सेवाएं), डीटीपीएस ने सभी महिला कामकाजी कर्मचारियों को सुरक्षित मातृत्व और सरकार द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन श्री संचयन साहा, ईडी एंड एचओपी, श्री सुधीर व्यास, सीनियर जीएम (ओ एंड एम),सुखदेव खान, सीनियर जीएम (एएचपी), श्री शिवानंद, जीएम (ईएमपीसी) और श्री अरिजीत मजूमदार, डीजीएम (प्रशासन) द्वारा किया गया।अपने स्वागत भाषण में, ईडी और एचओपी श्री संचयन साहा ने कहा कि हमें कार्यस्थल को लिंग के बावजूद एक भयमुक्त वातावरण बनाना चाहिए। महिला कर्मचारियों को किसी भी उत्पीड़न का डर नहीं होना चाहिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए एक सख्त कानून है। POSH 2013 हमेशा उन्हें सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराने के लिए मौजूद है।डीवीसी, डीएसटीपीएस परियोजना की लगभग 60 महिला कर्मचारियों और सभी आईसीसी सदस्यों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
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