बांकुड़ा महिला थाना पुलिस का दम

बांकुड़ा (अमन राय ): बांकुड़ा जिले के महिला थाना पुलिस द्वारा धारा 4/6 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम)के तहत एक मामले की जांच करते हुए महिला थाना की जांच अधिकारी श्रीमती रमा रानी हाजरा ने निर्धारित समय के भीतर अपराधी को गिरफ्तार कर जांच प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित 60 दिनों के भीतर मामले की चार्जशीट दायर की। तत्पश्चात इस अधिनियम के लिए बनाई गई विशेष अदालत में विचारण के बाद माननीय न्यायालय ने अपराधी को दोषी करार देते हुए उसे 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
Click Here to Visit
What's Your Reaction?