कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नियम एवं बचाव पर डीएसटीपीएस का खांद्रा कॉलेज में कार्यशाला

अंडाल(अमन राय) : डीवीसी डीएसटीपीएस द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, नियम एवं बचाव, एवम यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम २०१३ के तहत खांद्रा कॉलेज के छात्र छत्रियों के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब २०० से अधिक संख्या में लड़कियां , लड़के और कॉलेज के शिक्षक गण उपस्थित थे, कार्यक्रम में मुख्या वक्ता के रूप में दुर्गापुर महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य श्रीमती मधुमिता जाजोडिया, अंडाल ग्राम हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री पार्थो प्रीतम पाल, उखरा थाना इंचार्ज नसरीन सुल्ताना उपस्थित थे
इस मौके पर मधुमिता जाजोडिया द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम-2013 के अन्तर्गत सभागार में उपस्थित लड़के और लड़कियों को को समाज में व्याप्त लैंगिक असमानताओं, विकृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की नसरीन सुल्ताना ने द्वारा विषय से पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा किस प्रकार प्रभावित होती है, और इस समस्या का निवारण करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत विधिक विशेषज्ञ के रूप में अधिनियम के प्रावधान, नियम एवं दण्ड संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी श्री पार्थो पाल ने अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराते हुए बताया कि कार्यस्थल पर किस तरह के व्यवहार एवं गतिविधियों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न की श्रेणी में लिया जाता है जिसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत आंतरिक परिवाद समिति व स्थानीय परिवाद समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
ज्वलंत मुद्दे पर उदाहरण एवं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट द्वारा विस्तार से बताया गय।
कायक्रम का संचलन उपमहाप्रबंधक (मासा) श्री बिस्वनाथ जोआदर के नेतृतव में कॉलेज के प्राचार्य श्री संजीब हज़रा के निर्देशन में प्रभंधल सीएसआर मोहम्मद शमीम अहमद द्वारा कॉलेज के श्चिशकगणो के सहयोग से सुचारु रूप से किया गय।
उपस्थित छात्रों ने इस विषय को लेकर डीवीसी द्वारा उनके कॉलेज में इस तरह का कार्यक्रम कर जागरूक करने के लिए वक्त गणो एवं डीवीसी मैनेजमेंट को धन्यवाद दिया

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